At Schemes4All, we believe that everyone, regardless of their abilities, should have equal access to the opportunities and benefits provided by government schemes. Our groundbreaking platform is specifically designed to bridge the gap between government schemes and students and individuals with disabilities.
At Schemes4All, our mission is to bridge the gap between government schemes and students as well as individuals with disabilities. We are dedicated to revolutionizing the accessibility of government benefits, ensuring that those who need them the most can easily avail themselves.
At Schemes4All, our vision is rooted in the belief that a truly inclusive society is one where every individual, regardless of their abilities, enjoys equal access to opportunities that enable them to lead fulfilling and empowered lives. We envision a world where the barriers that often restrict individuals with disabilities from fully participating in society are dismantled, and where government benefits serve as a powerful catalyst for positive change.
Schemes
इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी ।
राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विषेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है। नोट: योजना अपडेशन कार्य प्रगति पर है!
55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750 रुपए प्रतिमाह। 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह। 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रुपए प्रतिमाह।
विभाग द्वारा संचालित सुखद दाम्पत्य विवाह योजना में विशेष योग्यजन व्यक्ति के विवाह के लिए 50 हजार रुपए देने का प्रावधान है। इसमें विशेष योग्यजन परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह के बाद 6 माह तक विशेष योग्यजन द्वारा ऑफलाइन आवेदन कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।
यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों को देय है जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है। शारीरिक कमी को पूरा करने के लिये 10000 रूपये तक की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के लिये पांच लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जिस पर ऋण की 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं अनुदान राशि की अधिकम सीमा 50000 रूपये है।
इस योजना का लाभ विद्यालय में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को मिलता है जिनके माता/पिता विशेष योग्यजन है तथा जिनकी पारिवारिक आय 120000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं है। ऐसे बच्चों को 0 से 06 वर्ष की आयु तक 500 रूपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये प्रतिमाह अनुदान राशि दी जाती है।
आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य राजस्थान के हर उस दिव्यांग को लाभ प्रदान करना है जो कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित है। विकलांग व्यक्ति अपना चिकित्सा प्रमाणित पत्र देकर इस योजना के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के विशेष योग्यजन को राशन, चिकित्सा तथा आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है।
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At schemes4all, we are on a mission to empower inclusivity and create a level playing field for students and individuals with disabilities. Our groundbreaking platform is born out of a passion for making a positive impact in society by bridging the gap between government schemes and those who need them the most. We firmly believe that every individual, regardless of their abilities, deserves equal access to government benefits and support.